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पहली बार घर से वोटिंग कर सकेंगे बुजुर्ग और दिव्यांग:MP में 4 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट; 5 हजार पोलिंग बूथ संभालेगी महिलाएं

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 4 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। 11 सितंबर तक इसमें नाम जुड़वाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग इस बार वोटिंग में फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। 5 हजार पोलिंग बूथ महिलाएं मैनेज करेगी। यहां सुरक्षाकर्मी भी महिलाएं ही रहेंगी। करीब 50% से ज्यादा पोलिंग बूथ पर वेब कास्टिंग की जाएगी। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। ऐप से बूथ पर गड़बड़ियों की शिकायत की जा सकेगी।

बुधवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। पिछले दो दिन तक भारत निर्वाचन आयोग की फुल बेंच ने प्रदेश भर के अफसरों के साथ बैठक की।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (AERO) युवाओं के लिए नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगेंगे, वे घर जाकर वोट नहीं कर पाएंगे। उन्हें केंद्र पर ही वोट करना होगा।

महिलाओं पर होगा फोकस

चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार महिलाओं पर खास फोकस रखा गया है। 108 विधानसभाएं ऐसी हैं, जहां सेक्स रेश्यो 936 से कम है, इसलिए 920 पोलिंग बूथ को चिन्हित किया है, जहां महिलाओं का मतदान प्रतिशत 10%से कम है। 6,920 पोलिंग स्टेशन में फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही, 5 हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ पर महिलाएं ही रहेंगी। यहां सुरक्षाकर्मी भी महिला ही रहेंगी।

बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर से वोटिंग की सुविधा

वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर से वोट करने की सुविधा दी है। नामांकन के 5 दिन में यदि फॉर्म 12 D भरेंगे, तो घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। इसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। यही सुविधा दिव्यांगों को भी देने का फैसला किया है। इस सुविधा के लिए ‘सक्षम’ ऐप पर बुकिंग करनी होगी।

ऐप के जरिए होगी शिकायत

चुनाव आयोग के cVIGIL नाम के मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है। इसके लिए मोबाइल से फोटो या टेक्स्ट मैसेज करना होगा। उसकी लोकेशन कंट्रोल रूम पर देखी जा सकेगी। लोकेशन के आधार पर आसपास मौजूद टीम 15 मिनट में पहुंच जाएगी। प्रलोभन देने लेने की सूचना हो, शराब के लिए पैसे बांटने समेत अन्य शिकायतें इस पर की जा सकती हैं। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

वन नेशन-वन इलेक्शन पर चुनाव आयोग बोला- हम हमेशा तैयार

आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार हुई थी। हमारा काम चुनाव समय से पहले डिलीवर करना है। आर्टिकल 882 कहता है कि 5 साल पूरे होने पर चुनाव कराए जाएं। इसी के आर्टिकल 40 में लिखा है कि 6 महीने पहले उसे अनाउंस कर सकते हैं। जो 5 साल का समय है, उसके 6 महीने पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। संविधान के अनुसार हम हमेशा चुनाव कराने के लिए तैयार हैं।

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