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दिल्ली सर्विस बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, भारत सरकार की अधिसूचना जारी

दिल्ली सर्विस बिल अब कानून बन गया है. राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिल गई है. भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. अब यह दिल्ली में कानून बन गया है. भारत सरकार के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है.

सरकार ने कहा, इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा. इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (जिसे इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2 में खंड (ई) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए. ‘उपराज्यपाल’ का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है.

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